Widow Pension Yojana

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Widow Pension Yojana

UP Widow Pension Yojana: Indian Government and Uttar Pradesh Government have started a Pension scheme for all UP’s widow (Destitute women). Under this scheme, all those women will get the benefit of a pension who is a widow and needful. This is an ambitious pension scheme started for the social welfare of widow, by the honorable Chief Minister of UP Mr. Yogi Adityanath. So all eligible and needful women must get the benefit of widow pension yojana Up and submit online application form.

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यूपी विधवा पेंशन योजना: भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी यूपी की विधवा महिलाओं (निराश्रित महिलाओं) के लिए पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन सभी महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलेगा जो विधवा और जरूरतमंद हैं। यह एक महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है जो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधवा महिलाओं के सामाजिक कल्याण के लिए शुरू की गई है।

तो सभी पात्र और जरूरतमंद महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। बाकी सभी विवरण जैसे उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना पात्रता मानदंड, यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि, दस्तावेज, आधिकारिक लिंक, यूपी विधवा महिला पेंशन जाँच स्थिति, हिंदी में यूपी विधवा पेंशन योजना सूची आदि का उल्लेख इस पृष्ठ पर किया गया है।

UP Widow Pension Scheme List of Essential Documents

1. वर्तमान की पासपोर्ट साइज फोटो (फोटो) JPEG प्रारूप में 20 kb

2.जन्म / आयु प्रमाण पत्र (जन्म / आयु प्रमाणपत्र) पीडीएफ प्रारूप में 100 kb

3. पहचान पत्र (पहचान प्रमाण पत्र) – मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / रशन कार्ड पीडीएफ प्रारूप में 100 kb

4. बैंक पासबुक (बैंक पासबुक) पीडीएफ प्रारूप में 100 kb

5. आय प्रमाण पत्र (आय प्रमाण पत्र) पीडीएफ प्रारूप में 100 kb

6. पति का मौत प्रमाण पत्र (पति का मृत्यु प्रमाण पत्र) पीडीएफ प्रारूप में 100 kb

Widow Pension Yojana

Eligibility for UP Widow Pension Yojana

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2019 के अंतर्गत मासिक पेंशन का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करना होगा –

1. विधवा महिला उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए

2. महिला 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच हो उसके पति की मृत्यु हो गई हो

3. महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो।

4. महिला को यूपी व्रद्धा पेंशन योजना जैसी अन्य मौजूदा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो।

5. महिला गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन कर रही हो।

6. विधवा महिला के बच्चे नाबालिक हो और अगर बालिग हो तो भरण पोषण करने मे असमर्थ हो।

UP Vidhwa Pension Yojana Online Form

1. सबसे पहले यूपी विधवा पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – sspy-up.gov.in

2. अब पेज पर दीये गए मीनू में “विधवा पेंशन” यानि “निराश्रित महिला पेंशन” पर जाये

3. अब ” ऑनलाइन आवेदन करें ” लिंक को प्रेस करें।

4. अब यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को खोलने के लिए नीचे दिये गए अनुसार “न्यू एंट्री फॉर्म” लिंक पर जाये।

5. इसके बाद, Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana का आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।

6. अब महिला उम्मीदवार को अपना व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण और आय विवरण भरना होगा और अन्य महत्वपूर्ण विवरण भरकर फिर “सेव (Save)” करना होगा।

7. इसके बाद, उम्मीदवार फॉर्म को अंतिम रूप से सेव करने से पहले फॉर्म का सभी विवरण अवश्य देखे और फिर फाइनल सबमिट करें

8. अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद आवेदक इस लिंक के माध्यम से पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकता हैं और उसका प्रिंटआउट ले सकता है।

आवशयक जानकारी :- उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी एक कॉपी डीएसडब्लूओ / डीपीओ / डीएचडब्ल्यूओ कार्यालय मे 1 माह के अंदर जमा करनी होगी।

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